Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana: बिजनेस के लिए पाए 25 लाख का लोन 40% सब्सिडी के साथ, पुरी जानकारी यहां देखें

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana: बिजनेस के लिए पाए 25 लाख का लोन 40% सब्सिडी के साथ, पुरी जानकारी यहां देखें

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, सरकार द्वारा 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा जिसका उद्देश्य स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, युवाओं को उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। यह Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana झारखंड के युवाओं को नौकरी नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनाने का माध्यम बनाने का उद्देश्य रखती है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, सरकार द्वारा 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा जिसका उद्देश्य स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, युवाओं को उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। यह योजना झारखंड के युवाओं को नौकरी नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनाने का माध्यम बनाने का उद्देश्य रखती है।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 के अंतर्गत, झारखंड सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा शुरू किया गया है। यह योजना राज्य के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं। इस Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत, उन्हें 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस लोन पर 40% या अधिकतम 5 लाख रुपए का सब्सिडी भी मिलता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई युवा 50,000 रुपए का लोन लेता है, तो उसे किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। इस Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana  से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला, और महिला सखी मंडल जैसे समुदायों को लाभ पहुंचाया जाता है।

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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के उद्देश्य में झारखंड सरकार द्वारा यह घोषित किया गया है कि यह योजना राज्य के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी या उद्यमिता के लिए सक्षम बनाने के लिए उन्हें उनके स्वयं के उद्यमिता पर आधारित रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इस Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत, राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें 25 लाख रुपये तक का लोन 40% सब्सिडी के साथ दिया जाता है। यह योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के रास्ते से जोड़कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर और सक्षम बन सकें।

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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ:

  • शुरुआत झारखंड में: यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा झारखंड में शुरू की गई है।
  • लोन की राशि: इस Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उपयोगी लोन प्रदान किया जाता है। युवाओं को 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है।
  • सब्सिडी की सुविधा: 25 लाख रुपए के लोन पर सरकार 40% या अधिकतम 5 लाख रुपए का सब्सिडी भी प्रदान कर सकती है।
  • बिना ग्रांटर की सुविधा: अगर कोई युवा 50 हजार रुपए तक का लोन लेता है, तो उसे किसी ग्रांटर की आवश्यकता नहीं होती है।
  • लाभार्थी समूह: इस  Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का लाभ अनेक समुदायों को प्रदान किया जाता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग जन, और सखी मंडल की महिलाएं।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता

  • आयु सीमा: योजना के लाभार्थी का उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए।
  • आय की सीमा: लाभार्थी योजना के लाभ के लिए पात्र होने के लिए अपने परिवार की वार्षिक आय को 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अन्य पात्रता: योजना के लाभ के लिए झारखंड के निवासी होना जरुरी है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग जन और सखी मंडल के सदस्य भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राशन कार्ड
  • बिजनेस रिपोर्ट
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन करने के लिए, पहले आपको निकटतम संबंधित कार्यालय में जाना होगा। वहां से आपको योजना का आवेदन फार्म प्राप्त होगा, जिसे आपको भरकर उसी कार्यालय में जमा करना होगा, साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। यदि आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो आपके बैंक खाते में ऋण की राशि स्थानांतरित की जाएगी। ध्यान देने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की अधिक जानकारी के लिए, आप संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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