Sarkari Yojana : केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा देश के नागरिकों के हित में कई सारी योजनाऐं चलायी जा रही है। जिससे देश के नागरिकों को फ्री शिक्षा‚ इलाज और आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इन्हीं में एक योजना राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भी शामिल हैं‚ इस योजना के तहत फैमिली को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को पारिवारिक लाभ नाम से जाना जाता है। इसका लाभ केवल उन महिलाओं को प्रदान किया जाता है‚ जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होता है तभी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
क्या है इस योजना का उद्देश्य
आपको बता दें कि हर परिवार के मुखिया की पूरी जिम्मेदारी होती है और वे ही पूरे परिवार का पालन पोषण करने वाला एक मात्र व्यक्ति होता है अगर उसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आजिविका चलाने में काफी परेशानी होती है। जिसके चलते कई परेशानी कर सामना करना पड़ता है। इसकी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उसकी पत्नी को रूपया 30000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदान की जाती है।
इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
सरकार द्वारा चलाई जा रही फैमिली बेनीफिट स्कीम (पारिवारिक लाभ योजना) का लाभ केवल उन परिवार की महिलाऐं उठा सकती हैं‚ जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है। मुत्यु के 1 साल के भीतर आवेदन करने पर ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। यदि आपके द्वारा मृत्यु के 1 साल बाद आवेदन किया जाता है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। ध्यान रहे कि परिवार के मुखिया की मृत्य के एक साल के भीतर आवेदन करा दें जिससे की सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 30000 रूपये की सहायता राशि का लाभ प्राप्त हो सके। इसके साथ ही नीचे दी गई निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
योजना की क्या है पात्रता शर्तें
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो।
- इस योजना का लाभ सिर्फ उन्ही परिवारों को दिया जाता है‚ जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच हो।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु ग्रामीण क्षेत्र में 46000 और शहरी क्षेत्र में 56460 रूपये से अधिक न हो।
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
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लाभ लेने के लिए क्या कागज लगते हैं
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- परिवार रजिस्टर की प्रति
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
फैमिली बेनीफिट योजना में कैसे करें आवेदन
अगर आप पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो यह काम आप अपने घर पर कम्प्यूटर या लेपटॉप की मदद से भी कर सकते हैं इसके लिए आपको पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट
https://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा और अपना आवेदन फार्म भरना होगा। आवेदन फार्म भरने के बाद अपनी सम्बधित तहसील में जा कर जमा कर दें। यदि आपके पास कम्प्टर नहीं है तो आप अपने नजदीकी किसी लोकवाड़ी केन्द्र या जनसेवा केन्द्र पर जा कर इस योजना का फार्म भरवा सकते हैं और आनलाइन आवेदन का प्रिन्ट आउट लेकर अपने तहसील में जमा कर दें।
Important Links
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इस योजना का लाभ कैसे मिलता है
यदि आप जनना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे मिलता है तो आपको बता दें कि पारिवारिक लाभ योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को दिया जाता है‚ जिनके परिवार के मृखिया की मृत्य हो जाती है और उसके बाद उनको इसके लिए आनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद आवेदन फार्म अपनी तहसील में जमा करना होता है वहां से सत्यापन के बाद आपका फार्म समाज कल्याण विभाग में भेजा जाता है। समाज कल्याण विभाग से ही पारिवारिक लाभ योजना का लाभ पीएफएमएस के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में दिया जाता है।
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