Pan Card Update : सरकार का बड़ा फैसला इन लोगों के पैन कार्ड किये निरस्‍त‚ सही करने के लिए तुरन्‍त कराएं ये जरूरी काम

Pan Card Update: सरकार के द्‍वारा पैन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जिसके बाद लोगों की लापरवाही उनके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। सरकार के द्वारा पैन कार्ड को एक अनिवार्य दस्तावेज के रूप में व्यवस्थित कर दिया है। इसके बिना किसी भी सरकारी और गैरसरकारी काम को करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपने अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो काफी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। सरकार ने इसको लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून तय की गई थी। लेकिन देश में ऐसे बहुत से लोगों ने इस ध्यान नहीं दिया‚ जिसके बाद सरकार ने उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है।

पैन कार्ड को आधार से लिंक न कराने पर पैन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया है। जिसका होना ना होना अब एक जैसा ही है। निरस्‍त हुए पैन कार्ड को आप किसी भी काम में उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अब नए नियम को फॉलो करने की जरुरत होगी। आपको जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को एक्टीवेट कराना होगा‚ नहीं तो बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है।

पैन कार्ड से जुड़ी महत्‍वपूर्ण बातें

बता दें कि पैन कार्ड बनाने वाले संस्था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ जरुरी नियमों को लागू किए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आखरी तारीख 30 जून 2023 निर्धारित की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोगों के द्‍वारा अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है‚ जिसके बाद अब उनका पैन कार्ड निरस्‍त कर दिया गया है।

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अब किसी भी सरकारी काम‚ बैंक लोन‚ कार लोन‚ बैंक में अकाउंट खोलने अथवा किसी प्रकार का फाइनेंशियल काम को कराने के लिए पैन कार्ड को एक्‍टीवेट कराना होगा। इसके लिए आपको बहुत ही जल्द आवेदन कराने की आवश्यता होगी। जिस पर आपको 1000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा‚ जिसके बाद ही पैन कार्ड का आवेदन करने पर 1 महीने के बाद ये फिर से एक्टीवेट हो जाएगा। यदि आपने यह काम को करने में जरा सी भी देर की तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है।

ये जरुरी काम यहां पर कराएं

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक आपको हर हालत में पैन कार्ड को एक्टीवेट कराना होगा। इसके बाद ही आप किसी काम को करवा सकेंगे। इसके लिए आपको अपने नजदीकी जनसुविधा केंद्र पर जाना होगा। वहां पर आपको 1000 रुपये का जुर्माना और 50 रुपये सर्विस चार्ज भी देना होगा। इसके लिए जिस दिन से आप आवेदन करेंगे उसके 1 महीने के बाद आपका पैन कार्ड एक्‍टीवेट हो जायेगा।

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