यूपी टेलरिंग शाप योजना: उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियां जो सिलाई का कार्य करते हैं। उनके लिए समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के युवक एवं युवतियों को उद्यमी बनाकर स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से नई टेलरिंग शाप योजना संचालित की गई है।
टेलरिंग शाप योजना की महत्वपर्ण जानकारी
टेलरिंग शाप योजना: टेलरिंग शाप योजना उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा संचालित योजना एक नई योजना है यह योजना वर्ष 2021 से संचालित की गई है। इस योजना का लक्ष्य प्रदेश के हर जनपद का अलग अलग होता है। इस योजना लाभ सभी अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार किया जाता है। टेलरिंग शाप परियोजना की अधिकतम लागत 20000 रूपये है इसमें 10000 रूपये अनुदान के रूप में तथा 10000 ब्याज मुक्त ऋण (बिना ब्याज) के रूप में देय होता है।
योजना का नाम | टेलरिंग शाप योजना |
विभाग | उ०प्र०अनु०जाति वित्त एवं विकास निगम |
योजना लागत | रू० 20000.00 |
अनुदान | रू० 10000.00 |
ब्याजमुक्त ऋण | रू० 10000.00 |
आवेदन कैसे करें | ऑफलाइन |
इस योजना का लाभ विशेष रूप से वरीयता क्रम में समाज कल्याण विभाग की पारिवारिक लाभ योजना की महिलाओं व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की सिलाई कार्य से जुडी गरीब महिलाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना के आवेदन प्रत्येक वर्ष अप्रेल के बाद नया लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।
टेलरिंग शाप योजना (Tailoring Shop Yojana)
उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के युवक एवं युवतियों के लिए ‘टेलरिंग शाप योजना‘ संचालित की गई है। इस योजना में अधिकतम लागत 20000 रूपये है इसमें 10000 रूपये अनुदान के रूप में तथा 10000 ब्याज मुक्त ऋण (बिना ब्याज) के रूप में देय होता है।
इस योजना के अलावा भी निगम में कई योजनाऐं संचालित है जैसे– पं० दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना‚ लॉण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना‚ निजी भूमि दुकान निर्माण योजना‚ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आदि अन्य योजना है। इस योजना का लाभ ऐसे व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है जो निगम की किसी अन्य योजना के तहत पूर्व में ऋण प्राप्त कर चुके हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए अपने जिले में जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास कार्यालय में सम्पर्क करें। इस योजना में गठित जिला स्तरीय समिति साक्षात्कार के माध्यम से चयन करती है।
टेलरिंग शाप योजना का उद्देश्य
भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से नई टेलरिंग शाप योजना उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० के माध्यम से उ०प्र० के अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले युवक/युवतियों को रोजगार देने के लिए 2-2 सिलाई मशीनें एवं अन्य सामग्री जैसे- प्रेस‚कैंची‚दो स्टूल‚ मीटर‚ फीता‚ धागा आदि उपलब्ध कराकर रोजगार देना है। इस योजना में प्रति व्यक्ति रू० 20000.00 के ऋण पर रू 10000.00 अनुदान के रूप में एवं रू 10000.00 ब्याजमुक्त ऋण 3 साल के लिए देय होता है। जिसकी मासिक किश्त लगभग 280.00 प्रति महीना होती है। सिलाई का कार्य करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है । इस योजना का लाभ लेकर अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं।
टेलरिंग शाप योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के लोग प्राप्त कर सकते हैं।
- बेरोजगार युवक युवतियां आवेदन कर सकते हैं।
- निगम की किसी अन्य योजना का लाभ पूर्व में न प्राप्त किया हो।
आयु सीमा
- आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा – 18 वर्ष
- अधिकतम आयु सीमा – 40 वर्ष
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में आय रू 46080.00 से अधिक एवं शहरी क्षेत्र में रू० 56460.00 से अधिक न हो)
- बी०पी०एल० कार्ड
- सिलाई का प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नम्बर
- यह सभी दस्तावेज आवेदक के नाम से होना चाहिए।
UP Tailoring Shop Yojana में आवेदन कैसे करें
- टेलरिंग शाप योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास पदेन जिला प्रबन्धक‚ उ़०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० कार्यालय में सम्पर्क करें।
- इसकी आफीसियल वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं।
- इसके बाद आप टेलरिंग शाप योजना का आवेदन वहां से प्राप्त करें।
- अब आवेदन पत्र में दी गई सारी जानकारी को भरें।
- आवेदन पत्र भरने के बाद सभी दस्तावेजों की फोटो प्रति संलग्न कर आवेदन कार्यालय में जमा करें।
- इसके बाद गठित जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से साक्षात्कार हेतु आपको बुलाया जाएगा।
- यदि आप साक्षात्कार में पास हो जाते हो तो आपको इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
नोट- दोस्तों आपको बता दें कि विभाग द्वारा इस योजना को बन्द कर दिया गया है।
सारांश:
दोस्तों आपको हमारे द्वारा टेलरिंग शाप योजना हेतु दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बाक्स में जरूर बताएं अगर जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार की अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए mukhyamantriyojana.in पर चेक करते रहें।
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पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1- टेलरिंग शाप योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है?
Ans: केवल यूपी के अनुसूचित जाति के गरीब एवं बेरोजगार लोग।
Q2- इस योजना में अनुदान राशि कितनी मिलेगी?
Ans: इस योजना में रू० 20000.00 योजना लागत पर रू० 10000.00 अनुदान दिया जाएगा।
Q3- इस योजना का लाभ अन्य किसी वर्ग के लोग ले सकते हैं?
Ans: यह योजना केवल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है।
Q4- इस योजना के तहत ब्याज दर क्या है?
Ans: यह ब्याजमुक्त ऋण योजना है।
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