PM Fasal Bima Yojana : किसानों को सरकार देगी खराब हुई फसलों का पैसा‚ आज ही करें यह काम
PM Fasal Bima Yojana : केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिससे किसानों को काफी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्हीं में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। जिसमें किसानों की किसी कारण से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने से किसानों को कुछ राहत प्रदान होती है‚जिससे खराब हुई फसलों की भरपाई हो सके इसके लिए किसानों को अपनी फसल का बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जिससे किसानों की किसी प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि‚ सूखा‚ अधिक वर्षा के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है।
कब मिलता है फसल बीमा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य भारतीय किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है‚ जिससे कि प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई फसलों का सरकार मुआवजा दे सके। जिससे किसानों फसल में हुए नुकसान की भरपाई की जा सके इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल प्राकृतिक आपदा से हुई खराब फसलों के नुकसान की भरपाई की जाती है। इसके अलावा अन्य किसी कारण से हुई फसल का नुकसान की भरपाई नहीं की जाती है।
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प्राकृतिक आपदा में अत्यधिक बारिश‚सूखा पड़ना, ओलावृष्टि आदि कारण से हुई फसलों के नुकसान का पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किसानों की बर्बाद हुई फसल की कुछ भरपाई की जाती है और वे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सरकार लगातार काम करने का प्रयास कर रही है। किसानों के हित में सरकार द्वारा कई कदम उठाये जा रहे हैं ताकि देश के किसानों को उन्नत किसान बनाया जा सके और उनकी आमदनी को बढाया जा सके। किसान हमारे देश की महत्वपूर्ण धरोहर है‚ जिसकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं।
फसल बीमा योजना में कब करें आवेदन
अगर आप पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको पहले से ही अपनी फसल का बीमा करना होता है इसके लिए बहुत ही कम प्रीमियम जमा करना होता है। यदि आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपता के कारण खराब हुई तो उसके 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को इसकी सूचना देनी होगी और कृषि विभाग को भी इसकी सूचना मिलने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी और बीमा कंपनी द्वारा आपके द्वारा दी गई जानकारी का निरीक्षण किया जायेगा। जिससे आपको खराब हुई फसल की भरपाई का मुआवजा दिया जा सके। अगर आपके द्वारा 72 घंटे के बाद बीमा कंपनी और कृषि विभाग को सूचना की जाती है तो वे उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आपकी फसल खराब हो उसके 72 घंटे के अन्दर इसकी सूचना देनी होगी तभी आपको भरपाई का मुआवजा राशि प्रदान की जायेगी।
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